नई दिल्ली : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 8 जून 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन चीनी मिलों को बफर और निर्यात सब्सिडी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई है, उन्हे धनराशि जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर Utilization Certificates (UCs) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मिलों को EAT-02 module PFMS पर अपने व्यय विवरण अपलोड करने की भी आवश्यकता है।
दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर, चीनी मिल से केंद्र सरकार द्वारा बफर सब्सिडी राशि अधिसूचित ब्याज के साथ-साथ 2.5% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। इसके अलावा, 3 महीने के भीतर मिलों द्वारा UCs जमा नहीं करने पर, चीनी मिल के मासिक रिलीज कोटे से चीनी की मात्रा का कम से कम 25% यूसी जमा करने तक काट लिया जाएगा।