बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गन्ना विकास और निदेशालय के कार्यालय को बेलगावी शहर में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। बेलगावी में कई चीनी मिलें हैं और इसे कर्नाटक का चीनी कटोरा कहा जाता है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बंदप्पा कोटे और चार अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है की, गन्ना विकास और चीनी निदेशालय को बेलगावी में स्थानांतरित करने का राज्य सरकार का यह निर्णय एक नीतिगत निर्णय है। राज्य सरकार ने 30 सितंबर, 2021 की एक अधिसूचना द्वारा उक्त कार्यालयों को 1 अक्टूबर, 2021 से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि, सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता देखे बिना भी लिया गया था।