चीनी निर्यातके नियमों पर छूट देकर, सब्सिडी देने का केंद्र सरकार का फैसला.

चीनी मिलों को कुछ राहत पहुंचाते हुये, केंद्र सरकार ने मंगलवार के दिन चीनी निर्यात के नियमों में सुधार करने का निर्णय लिया है. चीनी निर्यात करने के लिये सब्सिडी देने का अहम फैसला किया है. चीनी निर्यात करने वाले मिलोंको पहले गन्ना किसानों को प्रति टन 55 रुपयों का अतिरिक्त मूल्य देने का नियम लागू था. अब इस सब्सिडीके मिलनेसे मिलोंको चीनी निर्यात करने में थोड़ी आसानी होगी. केंद्रीय ग्राहक व्यवसाय मंत्रालय ने मगर मिलोंपर पिछले चीनी निर्यात नियमों का पालन करने पर हि यह सब्सिडी मिलने का नियम रखा है.

चीनी मिलोंने मौसम के अंत तक अतिरिक्त रोकड़ हाथ मे रखने हेतु घरेलू बाजार में चीनीकी अतिरिक्त बिक्री कि थी. बिक्री कोटे का उल्लंघन करने वाले सभी गैर सरकारी चीनी मिलोंको भी इस सब्सिडी देना का फैसला किया है. सब्सिडी के मुताबिक, जिस चीनी मिलोंने मौसम १७- १८ में निर्धारित चीनी बिक्री कोटे को पूरा किया है, उन्हें इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसमें फरवरी – मार्च के चीनी स्टॉक का निर्धारित कोटे से छूट दिया गया है. जिसके कारण बहुत सारे गैर सरकारी चीनी मिलोंको भी इसका लाभ मिलेगा.

सब्सिडी से मिलने वाले लाभ से चीनी मिले निर्यात का निर्धारित सरकारी कोटा जो २ दश लक्ष टन है, उसमे से सिर्फ २४४,000 टन का हि निर्यात अभी करना संभव है. सरकार ने चीनी मिलोंके हिसाबसे निर्यात कोटा मंजूर किया है. अधिकारीयों के हवाले से यह कह सकते हैं की, सितंबर के अंत तक चीनी निर्यात में बढ़ोतरी होकर यह लगभग दश लक्ष टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

SOURCEChiniMandi

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