सॉफ़्टी मिक्स आइसक्रीम पर 18% GST: GST-AAR के अनुसार इसमें दूध नहीं बल्कि चीनी है

मुंबई: सॉफ़्टी आइसक्रीम मिक्स दूध से बनता है या चीनी से? GST अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) – राजस्थान बेंच द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले के अनुसार, इस उत्पाद का मुख्य घटक चीनी है, दूध नहीं। इसके अलावा, चूंकि इसमें स्टेबलाइजर और फ्लेवरिंग जैसे एडिटिव्स होते हैं, इसलिए यह अब ‘प्राकृतिक’ डेयरी उत्पाद नहीं रह गया है। नतीजतन, AAR ने माना कि इस पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा।

निर्माता VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने ‘वेनिला मिक्स’ के वर्गीकरण पर फ़ैसला मांगा था। यह उत्पाद संस्थागत खरीदारों को बेचा गया था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सॉफ़्टी बनाने वाली मशीनों का उपयोग करके सॉफ़्ट सर्व आइसक्रीम बनाने के लिए किया। कंपनी ने तर्क दिया कि, उनके उत्पाद को हेडिंग 0404 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसमें प्राकृतिक दूध के घटकों से युक्त उत्पाद शामिल हैं, चाहे उसमें अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ हो या न हो’।

इस प्रकार, उत्पाद कम दर के लिए पात्र होगा, जिससे यह 5% की कम जीएसटी दर के लिए पात्र हो जाएगा। हालांकि, AAR ने इस दावे का खंडन किया और पाया कि उत्पाद का मुख्य घटक चीनी (61.2%) है न कि दूध के ठोस पदार्थ (34%), जिन्हें चीनी में मिलाया जाता है। अंतिम उत्पाद में चीनी के उच्च प्रतिशत (61 प्रतिशत) के कारण, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि ‘दूध के ठोस पदार्थ चीनी में मिलाए जाते हैं’ न कि ‘चीनी को दूध के ठोस पदार्थों में मिलाया जाता है’।

तदनुसार, आवेदक द्वारा उत्पाद को ‘दूध उत्पादों’ को कवर करने वाली प्रविष्टि के तहत वर्गीकृत करने के तर्क को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह माना गया कि अंतिम उत्पाद में कई तत्व शामिल हैं और प्रत्येक घटक उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध वाले उत्पाद अक्सर विवाद का विषय रहे हैं। इससे पहले, AAR ने लस्सी को जीएसटी से मुक्त रखा था। हालांकि, फ्लेवर्ड मिल्क को 12% जीएसटी के अधीन रखा गया था।

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