मुंबई / सातारा: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को महाराष्ट्र स्थित द कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने 7 दिसंबर, 2020 को लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि, द कराड जनता सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। अगर बैंक को बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा, सहकारी समितियों के आयुक्त और सहकारी संस्थांओं के निबंधक को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए लिक्वीडीटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया है।
आरबीआई ने कहा, लाइसेंस रद्द करने और लिक्विीडीशन कार्यवाही शुरू होने के साथ, बैंक के डिपॉझीटर्स को भुगतान करने की प्रक्रिया गति से हो जाएगी।जमाकर्ता को मौजूदा बीमा और शर्तों के अनुसार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से केवल 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का अधिकार है। आरबीआई ने कहा, बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से मिलेगा।