डिस्टिलरीज और हैंड-सेनिटाइज़र बनाने वाली अन्य इकाइयाँ को जरुरी अनुमति देने को 31 दिसंबर, 2021 तक विस्तार

नई दिल्ली: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को पत्र लिखकर हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

चीनी और प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने राज्यों के मुख्य सचिवों के लिखे पत्र में कहा है की, एथिल अल्कोहल / इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें। उन्होनें कहा है की, कोरोना वायरस महामारी की समस्या अभी खत्म नही हुई है और covid -19 के खिलाफ लड़ाई में हैंड सैनिटाइज़र की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आपसे निवेदन है कि अपने राज्य में ड्रग कंट्रोलर / सक्षम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें की एक साल और यानी 31 दिसंबर, 2021 तक डिस्टिलरीज और हैंड-सेनिटाइज़र बनाने वाली अन्य इकाइयाँ को जरुरी अनुमति को मंजूर दे।

अधिकांश राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज/ अन्य इकाइयों को आवश्यक लाइसेंस जारी किए है। इन प्रयासों के कारण, हैंड सेनिटाइज़र की उत्पादन क्षमता को प्रति दिन लगभग 4.2 करोड़ लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही हैंड सैनिटाइजर के निर्यात की अनुमति दी गई है और अब भारत सैनिटाइजर को अन्य देशों में निर्यात कर रहा है। हालांकि, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए हैंड सैनिटाइजर अभी भी अहम् भूमिका निभाएगा।

पत्र पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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