वीकेंड लॉकडाउन: महाराष्ट्र में कोरोना कहर के कारण प्रतिबंध लागू

मुंबई: Covid -19 के तेजी से प्रसार के चलते उद्धव ठाकरे सरकार को लॉकडाऊन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। राज्य में वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। रविवार को देर से जारी राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें महीने के अंत तक वीकेंड में बंद रहेंगी। रेस्तरां को वीकेंड के दिन के समय केवल टेकवे और होम डिलीवरी सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

रात का कर्फ्यू हर दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाया जाएगा, जबकि दिन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा वर्जित होगा। किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यों की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने फैसला किया कि, वह बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा, लेकिन सभी स्कूल, कॉलेज और निजी ट्यूशन कक्षाएं बंद रहेंगी। लेकिन सप्ताह के सभी दिन टीकाकरण जारी रहेगा।

अधिसूचना में अस्पतालों, माल परिवहन, सभी कृषि सेवाएं, फार्मेसियों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं, किराना, सब्जी और खाद्य भंडार, गाड़ियों, सार्वजनिक बसों, टैक्सियों और ऑटोरिक्शा जैसी आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही ई-कॉमस, मान्यता प्राप्त मीडिया, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार और मेडिक्लेम कार्यालयों को भी छूट दी जाएगी।

सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ चलेंगे, जबकि निजी कार्यालयों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू किया है। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता पर संचालित होगा। ऑटो और टैक्सियों को दो यात्रियों की अनुमति होगी। बसों और लोकल ट्रेनों में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।व्यायामशालाएँ, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। वीकेंड में सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच केवल होम डिलीवरी सेवाओं की अनुमति होगी – कोई भी व्यक्ति किसी भी रेस्तरां या बार में नहीं जा सकता है।

जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहाँ कुछ शर्तों के अधीन किसी भी राजनीतिक सभा के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जा सकती है। जिन निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के आवास की सुविधा है, उन्हें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सभी सिनेमाघर, सिनेमा हॉल, मॉल, बगीचे और खेल के मैदान बंद रहेंगे। भीड़ न होने पर फिल्म की शूटिंग की अनुमति दी जाएगी।

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