लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य भर के विभिन्न जिलों में पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ दर्ज 868 मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 278 (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण बनाना), 290 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड) और 291 (निषेध के बाद उपद्रव जारी रखना) के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
आदेश में अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने कहा, किसान हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने राज्य में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज पराली जलाने के 868 मामले वापस लेने का फैसला किया है।
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