प्रदेष के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना समिति के बागपत के राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक श्री सुनील कुमार पर ढिकौली निवासी युद्धवीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह द्वारा 03 अज्ञात व्यक्तियों के साथ गन्ना समिति कार्यालय में आकर कुछ बाण्डों पर फर्जी तरीके से पेड़ी गन्ना क्षेत्रफल दर्ज कराने हेतु दबाव बनाया गया। श्री सुनील कुमार द्वारा शासकीय नियमों के विरूद्ध कार्य करने से मना करने पर युद्धवीर सिंह एवं उनके साथ आये 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्री सुनील कुमार के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौच की गयी और जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी अभिलेखों को फाड़ दिया गया।
इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रदेष के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी श्री भूसरेड्डी द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, बागपत को दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया, जिसपर युद्धवीर सिंह निवासी ग्राम ढिकौली एवं अन्य 03 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 323, 332, 336, 427, 504, 506 के तहत कोतवाली जनपद बागपत में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, तथा दोषी कृषकों के बाण्ड बंद करते हुए समिति सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
इस सम्बन्ध में प्रदेष के गन्ना आयुक्त का स्पष्ट कहना है कि गन्ना विकास विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कार्मिक निर्भीक होकर अपने दायित्यों का निर्वहन करें, किसी भी अराजक तत्व अथवा गन्ना माफिया को कतई बर्दाष्त नहीं किया जाएगा।