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प्रयागराज 05 फरवरी (UNI) गन्ना किसानों के बकाया 25 सौ करोड़ रुपए की ब्याज की रकम का भुगतान नहीं करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालीय ने गन्ना आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है।
अवमानना के मामले में न्यायालय में मौजूद गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी से अदालत ने कहा कि, वह दो माह में बकाए गन्ने का भुगतान कर मामला समाप्त करें अन्यथा उनपर अवमानना का आरोप निर्मित किया जाएगा।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी एम सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायामूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 2017 में गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था। क्योंकि किसान भी बैंक से कर्ज लेता है और उसका ब्याज देता है। इसलिए चीनी मिलों द्वारा विलंब से किए गए भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार है। चीनी मिलों पर करीब 2500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। न्यायालय ने दो माह में गन्ना आयुक्त को पूरा मामला निस्तारित करने का आदेश दिया है।
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