विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया है। DGFT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, “केंद्र सरकार HS कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (कच्ची चीनी, परिष्कृत चीनी और सफेद चीनी) के निर्यात पर ‘प्रतिबंध’ की तारीख 31 अक्टूबर, 2022 से आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2023 तक कर रही है, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।”
यह प्रतिबंध सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत EU और USA को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं है। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए, सरकार ने 1 जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।