नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय की आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार कच्चे तेल के निर्यात पर अप्रत्याशित कर (Windfall Tax) को 11,000 रुपये से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। हालांकि, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 3.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया गया है। अप्रत्याशित या अप्रत्याशित रूप से बड़े लाभ पर लगाया जाने वाला कर अप्रत्याशित कर कहलाता है।संशोधित कर संरचना वाली अधिसूचना आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।
सरकार ने शुरुआत में 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स पेश किया था, तब सरकार ने कहा था कि इसका डीजल और पेट्रोल की घरेलू खुदरा कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हाल के महीनों में कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण घरेलू कच्चे उत्पादकों द्वारा जमा किए जा रहे अप्रत्याशित लाभ को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने शुरू में कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का उपकर लगाया था।