नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की सभी चीनी मिलों को घरेलू बाजार में चीनी बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। इसके संदर्भ में 18 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी आदेश में कहा है की, चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 और चीनी मूल्य नियंत्रण आदेश 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। चीनी मूल्य नियंत्रण आदेश 2018 के तहत, प्रत्येक चीनी मिल को मासिक आधार पर एक स्टॉक सीमा सौंपी जाती है। मिलों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
डेटा सटीकता के स्तर को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश भर में सभी चीनी मिलों द्वारा स्टॉक होल्डिंग सीमा का सख्ती से पालन किया जा रहा है, सभी चीनी मिलों से विवरण के साथ जीएसटीआर 1 (पीडीएफ प्रारूप) की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। मिलों द्वारा जून, 2023 माह के लिए एचएसएन कोड वार विवरण जीएसटीएन पोर्टल पर 20.07.2023 तक Sugarcontrol-fpd@gov.in और cdsugar-fpd@gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है।
इस आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है की, चीनी कोटा का आवंटन प्राप्त करने के लिए जानकारी साझा करना आवश्यक है और जो मिलें समय पर जानकारी जमा करने में विफल रहेंगी, उन्हें अगस्त 2023 महीने का कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा।