महाराष्ट्र: एफआरपी बकाया मामले में चार चीनी मिलों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई

कोल्हापुर : आख़िरकार एफआरपी बकाया मामले में चीनी आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के चार चीनी मिलों के खिलाफ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कार्रवाई की।गन्ना सीजन 2023-24 में किसानों के गन्ने की ‘एफआरपी’ बकाया के संबंध में चीनी आयुक्त ने राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) के अनुसार राज्य की चार चीनी मिलों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई का आदेश डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार द्वारा दिया गया।पिछले हफ्ते चीनी आयुक्त ने इन चीनी मिलों को नोटिस भेजा था और राज्य की 86 चीनी मिलों पर 817 करोड़ रुपये के बकाया एफआरपी पर सुनवाई की थी।

नोटिस मिलने के बाद 21 मिलों ने 125 करोड़ रुपये की एफआरपी राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी, और इसलिए शत-प्रतिशत एफआरपी देने वाली फैक्ट्रियों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। राज्य की चीनी मिलों ने गन्ना कटाई और परिवहन लागत सहित 34 हजार 840 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिए है।कार्रवाई की गई चारों फैक्टरियों पर 37.18 करोड़ रुपये एफआरपी बकाया होने पर उनके खिलाफ आरआरसी के तहत कार्रवाई गई है।चीनी निदेशक (वित्त) यशवन्त गिरि ने बताया कि, शेष 65 मिलों पर 692 करोड़ रुपये एफआरपी बकाया है।

इन मिलों पर की गई कार्रवाई …

साजन शुगर, जिला. अहमदनगर-2.46 करोड़

रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी चीनी कारखाना, जिला। पुणे- 15.77 करोड़

मातोश्री लक्ष्मी शुगर, अक्कलकोट, जिला. सोलापुर-11.54 करोड़

टोकाई सहकारी चीनी कारखाना, जिला। हिंगोली-7.41 करोड़

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