कोल्हापुर: गन्ना आपूर्ति वाहनों के लिए दिशानिर्देश जारी

मिलों में गन्ना ले जाने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ, कोल्हापुर पुलिस की यातायात शाखा ने इन वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन और दिशानिर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।

शहर यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक नंदकुमार मोरे ने कहा की वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है और जिले भर की चीनी मिलों में ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, बैलगाड़ियों आदि की मदद से गन्ने की आपूर्ति और परिवहन किया जाएगा। यातायात परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, गन्ना ले जाने वाले वाहनों को दिसंबर के पहले सप्ताह से पेराई सत्र के अंत तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवागमन की अनुमति दी जाएगी। तदनुसार, तावड़े होटल से राजाराम शुगर फैक्ट्री की ओर जाने वाले वाहन तारारानी चौक पर दाएं मुड़ेंगे और फिर धैर्यप्रसाद चौक, एसपी ऑफिस चौक, कस्बा बावड़ा मुख्य मार्ग से होते हुए फैक्ट्री की ओर जाएंगे।

उन्होंने कहा की कोई भी गन्ना परिवहन वाहन, खाली या भरा हुआ, रिंग रोड को छोड़कर आंतरिक शहर की सड़क में प्रवेश नहीं करेगा। गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों में लाउडस्पीकर पर तेज संगीत बजाते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, वाहनों के पीछे के हिस्से पर रिफ्लेक्टर होना जरूरी है और ओवरलोडिंग से बचना चाहिए।

 

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