सीबीजी परियोजनाएं: सरकार ने पूरे देश में किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प पहल का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाएं कृषि बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आती हैं। कृषि बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसने बैंकों को संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 01.11.2023 तक, परियोजना प्रस्तावक के निवेश और वित्तीय संस्थानों से ऋण सहायता दोनों द्वारा समर्थित पचास संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाएं, लगभग 300 टन प्रति दिन की कुल उत्पादन क्षमता के साथ चालू की गई हैं।

संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने विशेष ऋण उत्पाद/योजना विकसित की है।

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प (एसएटीएटी) पहल के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

सरकार ने पूरे देश में किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प (एसएटीएटी) पहल का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की अंब्रेला योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी)/बायोगैस संयंत्रों को हर प्रकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता; उर्वरक विभाग के जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने की नीति के अंतर्गत संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं से उत्पादित किण्वित जैविक खाद पर 1500 रुपये/एमटी टन की दर से बाजार विकास सहायता; कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि संबंधी तंत्र और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के उप मिशन के अंतर्गत बायोमास एग्रेगेशन तंत्र के लिए प्रोत्साहन, सीजीडी नेटवर्क में सीबीजी के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में प्राकृतिक गैस में संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के सह-मिश्रण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, मिश्रित संपीड़ित प्रकृतिक गैस (सीएनजी) में सम्मिलित संपीड़ित बायो गैस हेतु जीएसटी के निमित्त भुगतान की गई राशि के लिए उत्पाद शुल्क में छूट; वित्त वर्ष 2025-26 से सीजीडी क्षेत्र के संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य रूप से सम्मिश्रण की शुरुआत करने और बायोमास एकत्रीकरण तंत्र की अधिप्राप्ति हेतु संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के निमित्त योजना की स्वीकृति शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

(Source: PIB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here