बढ़ते सडक दुर्घटनाओं के चलते परिवहन विभाग बिना रिफ्लेक्टर वाले गन्ना वाहनों को लेकर सख्त हुआ है। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्राला और ट्रकों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा तो चीनी मिल गेट के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा
लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विष्णु दत्त मिश्र ने मिझौड़ा चीनी मिल, अकबरपुर के प्रबन्धक/संचालक को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस ट्रक व ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर न लगा हो उस वाहन को गेट के अन्दर प्रवेश न दिया जाए और न ही उसके गन्ने की तौल की जाए। अन्यथा परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान जिस वाहन पर रिफ्लेक्टर लगा होना नहीं पाया जाएगा, उस पर 10 दस हजार रुपए का प्रशमन शुल्क वसूल किया जाएगा।
आपको बता दे, इससे पहले भी ऐसे आदेश विभाग ने जारी किया था