खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने चीनी मिलों को भेजे पत्र में उन्हें 10 जनवरी, 2024 तक NSWS पोर्टल पर पी-II फॉर्म में जूट पैकेजिंग से संबंधित जानकारी भरने का निर्देश दिया है।
DFPD के पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि चीनी के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के सख्त अनुपालन की सलाह के बावजूद, अब तक किसी भी चीनी मिल से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पत्र में आगे लिखा है गया है की सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया जाता है कि वे चीनी के कुल उत्पादन का 20% अनिवार्य जूट पैकेजिंग के लिए इस निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और इसकी जानकारी sostat.dsvo@gov.in और Sugarcontrol-fpd@gov.in पर ईमेल के माध्यम से इस निदेशालय को प्रस्तुत करें। सूचना न मिलने को गंभीरता से लिया जाएगा और चीनी के मासिक घरेलू रिलीज कोटा में कटौती के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा।
इससे पहले, मिल मालिकों ने संभावित बढ़ी हुई लागत और परिचालन चुनौतियों का हवाला देते हुए सरकार से जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनिवार्य जूट बैग पैकेजिंग से चीनी को पूरी तरह छूट देने का आग्रह किया था।