सरकार का मिलों को चीनी की पैकेजिंग के लिए बीआईएस मानकों के जूट और एचडीपीई बैग का उपयोग करने का निर्देश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को चीनी पैकेजिंग के लिए जूट और एचडीपीई बैग की पैकेजिंग सामग्री के संबंध में बीआईएस मानकों (BIS standards) का पालन करने का निर्देश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने 08 जनवरी, 2024 को चीनी मिलों को जारी एक पत्र में कहा है की, यह देखने में आया है कि कुछ चीनी मिलें पैकिंग के लिए पैकेजिंग सामग्री यानी जूट बैग के साथ-साथ एचडीपीई बैग का उपयोग नहीं कर रही हैं।

चीनी की, बीआईएस मानकों के अनुसार, जो जूट बैग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 और पैकेजिंग या भरने के लिए उच्च घनत्व पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन बुने हुए बोरे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कुछ चीनी मिलों ने चालू चीनी सीजन 2023-24 के लिए चीनी की पैकिंग के लिए गैर-बीआईएस मानकीकृत बैग की खरीद के आदेश दिए हैं जो आदेशों का उल्लंघन भी है।

पत्र में आगे कहा गया है, सभी चीनी मिलों को चीनी की पैकिंग के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप जूट बैग और एचडीपीई बैग का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा मौजूदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहले के आदेश में, डीएफपीडी ने चीनी मिलों को चीनी के कुल उत्पादन का 20% जूट पैकेजिंग अनिवार्य करने के लिए इस निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था और इसकी जानकारी इस निदेशालय को ईमेल के माध्यम से sostat.dsvo@gov.in और Sugarcontrol- fpd@gov.in.पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सूचना न मिलने को गंभीरता से लिया जाएगा और चीनी के मासिक घरेलू रिलीज कोटा की कटौती के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। इसने उन्हें 10 जनवरी, 2024 तक एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर पी-II फॉर्म में जूट पैकेजिंग से संबंधित जानकारी भरने के लिए भी कहा था।

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