कोइम्बतुर: जिला प्रशासन ने किसानों से चालू सीजन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों या बीमारी के प्रकोप के कारण फसल के नुकसान से राहत पाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत अपनी गन्ने की फसल का बीमा कराने के लिए कहा है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एस वेंगाडेसन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 30 फ़िरका के तहत राजस्व गांवों के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्रति एकड़ 3,115 रुपये का बीमा प्रीमियम देना होगा। प्रति एकड़ मुआवजा 62,300 रुपये तय किया गया है।
किसान प्रीमियम भुगतान के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों या राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि, पंजीकरण के लिए ‘चिट्टा’, ‘अदंगल’, बैंक पास बुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी और आधार कार्ड सहित आवश्यक भूमि दस्तावेज 30 मार्च तक जमा किए जाने चाहिए।