नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मिलों को चीनी डिस्पैच के संबंध में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। चीनी मिलों को भेजे गए एक संदेश में सरकार ने कहा, निदेशालय ने नवंबर-2023 से जनवरी 2024 के लिए अपने जीएसटी रिटर्न में चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत चीनी की बिक्री के संबंध में डेटा (HSN code 17011490 and 17019990) के विवरण की जांच की है और पाया कि चीनी मिलें जीएसटीआर1 की तालिका-12 में संबंधित माह के दौरान बेची गई चीनी की HSN code वार जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही हैं।
सरकार के मुताबिक, चीनी मिलों को GSTR1 की तालिका-12 में HSN code की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। GSTR1 में इस महत्वपूर्ण जानकारी को जमा न करने से घरेलू बाजार में चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री की निगरानी में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि, यह देखा गया है कि कुछ चीनी मिलें मासिक स्टॉकहोल्डिंग सीमा का उल्लंघन कर रही हैं और जानबूझकर राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (NSWS) के माध्यम से मासिक P-II फॉर्म में वास्तविक जानकारी देने से बच रही हैं।
सरकार ने पत्र में आगे कहा है की, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा-3 के साथ पठित चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा-5 के प्रावधानों के तहत, आपको GSTR1 की तालिका-12 में सभी आवश्यक जानकारी उचित और समय पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। आपको GSTR1 डेटा के साथ बेमेल जानकारी से बचने के लिए NSWS पोर्टल पर मासिक पी-II फॉर्म में सही और तथ्यात्मक जानकारी सावधानीपूर्वक रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया जाता है। पत्र में आगे कहा गया, इन निर्देशों का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।