श्री साईकृपा शुगर के खिलाफ Ireda की दिवालिया याचिका स्वीकार की गई

मुंबई : द इकनोमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, लगभग छह साल की देरी के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने श्री साईकृपा शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत स्वीकार करने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Ireda) द्वारा दायर एक आवेदन स्वीकार कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने कपिल देव तनेजा को महाराष्ट्र स्थित चीनी मिल का अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है।

Ireda एक सूचीबद्ध राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। Ireda ने श्री साईकृपा शुगर द्वारा बकाया मूलधन और ब्याज सहित ₹167 करोड़ का बकाया चुकाने में विफल रहने के बाद एनसीएलटी से संपर्क किया।

Ireda ने 2012 में श्री साईकृपा शुगर को 121 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा मंजूर की थी, जिसमें ₹93.80 करोड़ का टर्म लोन और ₹27.23 करोड़ का अतिरिक्त/ब्रिज लोन शामिल था। न्यायिक सदस्य कुलदीप कुमार करीर और तकनीकी सदस्य अनिल राज चेल्लन की एनसीएलटी पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, सीआईआरपी अवधि के दौरान, कॉरपोरेट देनदार (श्री साईकृपा शुगर) का प्रबंधन आईआरपी/आरपी में निहित होगा।

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