नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सोनाली बैंक पर वित्तीय संबंधित नियमों का नहीं पालन करने पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये, जबकि सोनाली बैंक पर र 96.4 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि, 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन(आईएसई 2022) के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि बैंक को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया था कि उसपर नियमों को पालन नहीं करने के लिए क्यों नहीं आर्थिक दंड लगाया जाए।हालांकि, बैंक के जवाब से आरबीआई संतुष्ट नहीं थी।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सब्सिडी के तौर पर सरकार से मिलने वाले फंड के बदले एक निगम को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन पास किया था।यह तय समय के अंदर कस्टमर के अकाउंट में अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के कुछ मामलों में शामिल राशि को जमा करने में भी विफल रहा।एक दूसरे बयान में RBI ने कहा कि, केवाईसी निर्देश, 2016 समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जुर्माना कमियों को देखते हुए लगाया गया है।लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि