1 जुलाई से गैर-कृषि उत्पादों पर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स

नई दिल्ली: 1 जुलाई से सोना, चीनी और खाद्य तेलों सहित विभिन्न गैर-कृषि वस्तुओं पर 0.01% की दर से कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया जाएगा। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (CTT) को अधिसूचित करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि गेहूं, जौ, चना, कपास और आलू सहित 23 कृषि वस्तुओं को इस कर से छूट दी जाएगी।यह कर वायदा कारोबार पर लगाया जाएगा, न कि वस्तुओं के हाजिर कारोबार पर।

इसमें कहा गया है कि सोना, चांदी, कच्चा तेल और आधार धातुओं के अलावा चीनी, सोया तेल और ग्वार गम जैसी प्रसंस्कृत कृषि वस्तुएं भी CTT के दायरे में आएंगी। धनिया, इलायची और ग्वार बीज भी CTT के दायरे से बाहर हैं।वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2013-14 के बजट भाषण में कहा था कि, गैर-कृषि वस्तुओं पर 0.01% की दर से सीटीटी लगाया जाएगा और इसका भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाएगा। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि, सीटीटी के क्रियान्वयन में देरी हुई है क्योंकि हितधारकों और वित्त मंत्रालय के बीच सीटीटी के दायरे में लाए जाने वाले गैर-कृषि वस्तुओं की सूची पर विचार-विमर्श हुआ है।

एक्सचेंजों और ब्रोकरों का मानना है कि, सीटीटी से डे-ट्रेडर्स और सट्टेबाज हतोत्साहित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप पांच राष्ट्रीय एक्सचेंजों के कारोबार में बड़ी गिरावट आएगी।देश में 22 कमोडिटी एक्सचेंज हैं, जिनमें से छह राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं।इन एक्सचेंजों का संयुक्त कारोबार 2012-13 में 170,46,840 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से 6% कम है।कुल कारोबार में से 80% से अधिक गैर-कृषि वस्तुओं से आता है।

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