तमिलनाडु: निजी चीनी मिलों को विशेष रूप से सहकारी चीनी मिल के लिए उपलब्ध गन्ने की तस्करी के खिलाफ चेतावनी दी गई

विल्लुपुरम, तमिलनाडु: चेंगलरायन सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के जिला राजस्व अधिकारी (DRO) ने निजी चीनी मिलों को सहकारी चीनी मिल के लिए विशेष रूप से रखे गए कृषि क्षेत्रों से गन्ने की तस्करी के खिलाफ चेतावनी दी है। सहकारी चीनी मिल की DRO आर. मुथुमीनाक्षी के अनुसार, वर्तमान में चीनी मिल में केवल 2.75 लाख टन गन्ना उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, निजी चीनी मिलें बिचौलियों की मदद से सहकारी चीनी मिल के लिए विशेष रूप से रखे गए कृषि क्षेत्रों से पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के गन्ने की तस्करी कर रही हैं।

द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक, DRO ने कहा कि, सहकारी चीनी मिल ने चीनी मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निजी मिलों द्वारा पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के गन्ने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहकारी मिल के लिए आरक्षित क्षेत्र से अपंजीकृत गन्ना भी परिवहन करने वाली निजी चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहनों को जब्त किया जाएगा और बिचौलियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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