नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का उल्लंघन करने और अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेचने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। नतीजतन, सितंबर 2024 के लिए करीब 134 चीनी मिलों का कोटा घटा दिया गया है। सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 573 मिलों के बीच 23.5 लाख टन (LMT) चीनी आवंटित करने वाले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 30 अगस्त को जारी एक आदेश में, सरकार ने कहा, यह देखा गया है कि कुछ चीनी मिलों ने स्टॉक होल्डिंग सीमाओं का उल्लंघन किया है और जून, 2024 के महीने के लिए अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेची है। इसलिए, अधिनियम के अनुसार, सितंबर-2024 माह के लिए रिलीज कोटा में कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
DFPD ने सभी चीनी मिलों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) पर ऑनलाइन पी-II पंजीकरण और भरने के लिए कहा। यदि चीनी मिल 10 सितंबर, 2024 तक अगस्त, 2024 के महीने के लिए NSWS पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी नहीं भरती है, तो अक्टूबर, 2024 के लिए घरेलू कोटा मिलों को जारी नहीं किया जाएगा। सभी चीनी मिलों/डिस्टिलरी को सूचित किया जाता है कि बी-हैवी, शुगर सिरप, गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन से संबंधित जानकारी भी NSWS पोर्टल पर पी-II फॉर्म में ही भरी जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी चीनी मिलों से अनुरोध है कि वे अपने ईआरपी सिस्टम को NSWS पोर्टल से जोड़ने के लिए एपीआई विकसित करें ताकि पी-II को डिजिटल और सटीक रूप से दर्ज किया जा सके। DFPD ने चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत जूट की बोरियों में 20% चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने और NSWS के पोर्टल पर पी-II प्रोफॉर्मा में इसकी जानकारी जमा करने का भी निर्देश दिया। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।