तमिलनाडु: गन्ना आयुक्त ने पोन्नी शुगर्स को अतिरिक्त गन्ना मूल्य के भुगतान का आदेश दिया

चेन्नई : तमिलनाडु की प्रमुख चीनी उत्पादक पोन्नी शुगर्स (इरोड) लिमिटेड को पिछले चीनी सत्रों के लिए अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भुगतान करने का गन्ना आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग में पोन्नी शुगर्स ने कहा, हम सूचित करना चाहते हैं कि तमिलनाडु के चीनी निदेशक/गन्ना आयुक्त ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 5ए के तहत निर्धारित चीनी सत्रों 2004-05 से 2008-09 के लिए हमारी कंपनी द्वारा प्रति टन गन्ने के अतिरिक्त गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए दिनांक 09-09-2024 (12-09-2024 को प्राप्त) का आदेश पारित किया है।

कंपनी ने सूचित किया कि, आदेश के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त गन्ना मूल्य चीनी सत्रों 2004-05 के लिए 16.80 एमटी और 2008-09 के लिए 49.96 एमटी पर देय है। अन्य अवधियों के लिए कोई राशि देय नहीं है। यदि कोई दावा है तो उसकी राशि 6.52 करोड़ रुपये होगी। कंपनी के अनुसार, इससे 4.12 करोड़ रुपये का अनुमानित नकद बहिर्वाह होगा।

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