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जेद्दा: सऊदी टैक्स अथॉरिटी ने घोषणा की है कि, चीनी पेय पर 1 दिसंबर 2019 से 50 प्रतिशत कर लागू होगा। जकात और कर प्राधिकरण द्वारा सॉफ्ट और एनर्जी ड्रिंक के अलावा, मीठे पेय पदार्थों को शामिल करने के लिए टैरिफ का विस्तार करने का फैसला किया है। 1 दिसंबर, 2019 से, पेय को उनके खुदरा बिक्री मूल्य के 50 प्रतिशत कर लगाकर जून 2017 में जारी जीसीसी विनियमों के अनुरूप कर लागू होगा।
जकात और कर प्राधिकरण के अनुसार, कर किसी भी मीठे पेय पर लागू होगा, जिसमें पानी और चीनी, मिठास, तरल पदार्थ, पाउडर या पेय में परिवर्तित अर्क शामिल हैं। जकात और कर प्राधिकरण ने कहा कि, स्वास्थ्य रिपोर्ट में मीठे पेय के सेवन के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया था, जिसमे उपभोक्ताओं को बीमारियों और वजन बढ़ने की अधिक संभावना थी। अध्ययनों ने उन्हें विटामिन के साथ समृद्ध फलों और प्राकृतिक रस के साथ प्रतिस्थापित करने के लाभों का सुझाव दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि, कुछ पेय पदार्थों को चयनात्मक कर से छूट दी जाएगी, जिसमें दूध आधारित उत्पाद (कम से कम 75 प्रतिशत), दूध, शिशु फार्मूला, साथ ही ऐसे पेय शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक शर्करा, जैसे फलों के रस और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए शामिल हैं।