महाराष्ट्र: 15 नवंबर से पहले गन्ना पेराई शुरू करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

मुंबई/पुणे: 23 सितंबर 2024 को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक में, 15 नवंबर, 2024 से पहले पेराई सत्र शुरू होने पर संबंधित चीनी मिल के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। चीनी आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खंड 3 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 पारित किया है। उक्त आदेश के खंड 7 के अनुसार, यह प्रावधान है कि चीनी मिलें गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 6 (7) के बिना पेराई लाइसेंस प्राप्त किए बिना गन्ना पेराई नहीं कर सकती हैं।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का खंड 6(7). (ई) और (1) और उप-खंड 1 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र चीनी कारखाने (क्षेत्र आरक्षण और गन्ना स्क्रीनिंग और आपूर्ति का विनियमन) आदेश, 1984 पारित किया है। 1984 के आदेश के खंड 4 के अनुसार, प्रत्येक चीनी मिल को हर साल गन्ने को परिष्कृत करने से पहले एक शोधन लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 का पेराई मौसम 15 नवंबर, 2024 से शुरू किया जाना चाहिए और 15 नवंबर 2024 से पहले पेराई शुरू करने वाली फैक्ट्रियों के चेयरमैन और कार्यकारी निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया गया है। शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार समस्त सहकारी चीनी मिलों के कार्यकारी निदेशकों एवं निजी चीनी मिलों के महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया जाता है कि दि. गन्ना पेराई का कार्य 15 नवम्बर 2024 से पूर्व किसी भी दशा में प्रारम्भ न किया जाये। अन्यथा शासन के उपरोक्त निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

पत्र में आगे कहा गया है कि, संबंधित विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) 15 नवंबर 2024 से पहले गन्ना पेराई शुरू करने वाली चीनी मिलों के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपराधिक आरोप दायर करने के लिए अधिकृत हैं। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) उपरोक्तानुसार शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होता हैं तो सम्बन्धित चीनी मिलों के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक/महाप्रबन्धक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की जाये। संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाता है कि, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) द्वारा उन्हें सूचित किये जाने के बाद 15 नवंबर से पहले पेराई शुरू करने वाली फैक्ट्रियों के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है।

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