लाहौर : सरकार ने चीनी मिलों के संचालन की निगरानी के लिए अपनी योजना को फिर से पेश किया है, जिसके तहत सभी मिलों को अपने परिसर में आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 8 नवंबर, 2024 तक की समय-सीमा तय की गई है। पाकिस्तान सरकार के राजस्व प्रभाग के तहत काम करने वाले संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) ने सभी चीनी मिलों से अपने संचालन की निगरानी के लिए अपने परिसर में आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है।
सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन निदेशालय, FBR द्वारा 30 अक्टूबर, 2024 को जारी एक अधिसूचना, जिसका शीर्षक ‘चीनी मिलों के परिसर में आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरों की स्थापना’ है, में इस्लामाबाद में FBR मुख्यालय में पाकिस्तान चीनी मिल संघ (PSMA) और FBR के बीच 28 अक्टूबर को हुई बैठक का संदर्भ देते हुए मिलों से मिलों के संचालन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के बारे में निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
उक्त बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया और सहमति व्यक्त की गई कि सभी चीनी मिलें चीनी मिलों के संचालन/उत्पादन की निगरानी करने और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) में संग्रहीत रिकॉर्डिंग को एफबीआर तक पहुंच प्रदान करने के लिए आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरा स्थापित करेंगी। पीएसएमए सदस्यों ने अधिसूचना के अनुसार उक्त समाधान की स्थापना के लिए चार स्थानों का प्रस्ताव दिया। इनमें वेट ब्रिज, चेन कैरियर, ड्रायर और हॉपर/पैकेजिंग क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा, एनवीआर को एक अलग कैबिनेट/कमरे में सुरक्षित रखना होगा, जिसकी चाबियाँ एफबीआर द्वारा नामित फोकल व्यक्ति को सौंपी जाएंगी। नामित टीम द्वारा एनवीआर तक पहुँचकर मिल परिसर से 60 दिनों के दौरान रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा सकती है। चीनी मिलों को सीसीटीवी समाधान के सुचारू संचालन और संचालन तथा एनवीआर में कैमरों की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यवधान के मामले में, चीनी मिल को 24 घंटे के भीतर संबंधित फील्ड फॉर्मेशन को तुरंत सूचित करना होगा और सिस्टम को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। खास बात यह है कि 2021 में भी FBR ने बहुचर्चित ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम के तहत कैमरा लगाने का ऐसा ही कदम उठाया था। हालांकि, एक अनुभवी चीनी मिल मालिक के अनुसार, किसी न किसी कारण से प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सका।
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