दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गन्ना ढुलाई वाले सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य : जिलाधिकारी

मुरादाबाद : जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा की, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गन्ना ढुलाई वाले सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य किया गया है। रिफ्लेक्टर नही लगाने वाले गन्ना ढुलाई वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने चीनी मिलों, परिवहन विभाग, गन्ना विभाग, लोनिवि के अफसरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि, चीनी मिलों का समय से संचालन किया जाए। गन्ना केंद्रों की स्थापना, मिल गेट एवं बाह्य क्रय केंद्रों पर गन्ना किसानों के लिए सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि टैगिंग आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों जैसे ट्रक, ट्राला एवं ट्रैक्टर ट्राली सभी में रेडियम रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, रेडियम पट्टी आदि लगाए जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने बिलारी चीनी मिल के प्रबंधन को पेराई सत्र 2023-24 का गन्ना बकाया मूल्य का जल्द से जल्द भुगतान करने की निर्देश दिए। उन्होंने चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से कहा कि तय तिथियों पर मिलों का संचालन करने की अपील की। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय एवं निर्माण खंड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक चीनी आयुक्त आलोक पटेल एवं जिला गन्ना अधिकारी राम किशन आदि उपस्थित रहे।

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