गोपालगंज : गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा की, बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे है और इसके तहत सरकार ने इस सीजन में गन्ने का मूल्य 10 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया है।गन्ना मूल्य बढाने के साथ साथ किसानों को समय गन्ना भुगतान करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी, ताकि किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
राज्यस्तरीय गन्ना उत्पादकता में वृद्धि के लिए आयोजीय किसान सेमिनार का उद्घाटन मंत्री कृष्णनंदन पासवान व सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने किया।इस सेमिनार में राज्यभर के प्रगतिशील गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री पासवान ने कहा कि, किसानों की आर्थिक उन्नति राज्य सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ाये जाने की जानकारी दी। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने गन्ना क्षेत्र के विस्तार और प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि, 12 कृषि यंत्रों पर सरकार के द्वारा 50 हजार की सब्सिडी भी दी जा रही है, जो कि 15 दिसंबर तक मान्य रहेगी।
केन केयर पोर्टल का शुभारंभ…
गन्ना उद्योग विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए केन केयर पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे सभी योजनाओं की जानकारी सिंगल विंडो पर उपलब्ध होगी।इससे किसानों द्वारा की जा रही गन्ना की खेती की लागत में कमी होगी तथा शुद्ध आय में वृद्धि होगी।संगोष्ठी में गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम और गन्ना यांत्रिकीकरण योजना की जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि राज्य की चीनी मिलों में पेराई क्षमता करीब दोगुनी हो गयी है।इससे गन्ना उद्योग में नयी संभावनाएं देखी जा रही हैं।
ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरू …
मंत्री ने कहा कि इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गयी है।इसमें 5-20 टीसीडी (टन पेराई प्रतिदिन) की क्षमता की स्थापना पर लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 6 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, देय होगा।इसी प्रकार 21-40 टीसीडी की क्षमता स्थापना पर लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 15 लाख रुपये तक जो भी कम हो, देय होगा।वहीं 41-60 टीसीडी की क्षमता की स्थापना पर लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 45 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, देय होगा।जबकि 60 टीसीडी से अधिक क्षमता की स्थापना पर लागत का 20 फीसदी या 45 लाख रुपये, जो भी अधिक हो तथा अधिकतम एक करोड़ रुपये तक देय होगा।