उत्तर प्रदेश- गन्ना लेकर जाने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाना अनिवार्य: गन्ना विभाग

मुरादाबाद : गन्ना पेराई सीजन के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गन्ना ले जाने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य किया गया हैं। गन्ना विभाग के अधिकारियों को इसे अमल करने के निर्देश दिए गए है। हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के अनुसार, जिला गन्ना अधिकारी ने कहा, आमतौर पर गन्ना लादने पर रिफ्लेक्टर ढक जाते हैं। जिसके कारण वाहन गन्ना लेकर अपने क्रय केन्द्रों अथवा मिल गेट पर सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो दूर से दिखाई नहीं पड़ते। जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसे रोकने के लिए ट्रैक्टर-ट्रालियों के दोनों कोनों पर छह-छह इंच की लाल एवं पीले रंग की फ्लोरेसेन्ट पेन्ट तथा ट्रकों के अगले एवं पिछले बंपर पर लाल एवं पीले रंग की फ्लोरेसेन्ट पट्टियां एवं गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त बुग्गियों के पिछले हिस्से पर लोहे की पट्टी लगाते हुए उस पर लाल एवं पीले रंग के फ्लोरेसेन्ट पेन्ट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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