नई दिल्ली : 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए विभिन्न क्षेत्रों और उद्योग निकायों से सुझाव वित्त मंत्रालय को मिल रहे हैं। उद्योग निकाय पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) बजट में कई सुधार उपायों की मांग कर रहा है, जिसमें व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) फर्मों के लिए कर सुधार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार और एमएसएमई वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन शामिल हैं।
PHDCCI उद्योग निकाय व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए कर दरों में कटौती और वैधानिक अवधि शुरू करके फेसलेस अपीलों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। इसने पेशेवरों के लिए अनुमानित कर योजना की सीमा में वृद्धि, मौजूदा 14 क्षेत्रों से परे पीएलआई योजना; एनपीए के लिए एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव और एमएसएमई सेवा निर्यात के लिए शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण योजना का सुझाव दिया।
PHDCCI चाहता है कि, सरकार पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 13 लाख करोड़ रुपये करे और बजट का आकार 48.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक करे। 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स के अनुरूप भागीदारी व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए भी अधिकतम नियमों को उसी स्तर पर कम किया जाना चाहिए। उद्योग निकाय यह भी चाहता है कि सरकार सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) को समाप्त करे।
दस्तावेज में कहा गया है की, सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है और यह अन्य परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बराबर है। अब, चूंकि शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अन्य परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बराबर है, इसलिए अनुरोध है कि सुरक्षा लेनदेन कर को समाप्त किया जाए।
सरकार को विनिर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि यह वर्तमान 16 प्रतिशत से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत हो जाए। पीएलआई योजना में औषधीय पौधे, हस्तशिल्प, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण तथा अंतरिक्ष क्षेत्र आदि को शामिल किया जाना चाहिए। उद्योग निकाय एनपीए के लिए एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव और एमएसएमई के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना चाहता है, जिसमें एमएसएमई के बकाया को वर्गीकृत करने के लिए 90 दिन की सीमा को 180 दिन किया जाना चाहिए।
एमएसई सुविधा परिषदों को मध्यम उद्यमों को शामिल करना चाहिए क्योंकि केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम ही अपने विलंबित भुगतानों को एमएसई सुविधा परिषदों को संदर्भित कर सकते हैं, ताकि खरीद आदेश में कोई निर्दिष्ट भुगतान तिथि न होने पर अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान के प्रावधान के साथ खरीदारों से विलंबित भुगतानों का निपटान किया जा सके।