उत्तर प्रदेश: ED ने चीनी मिल धोखाधड़ी मामले में 995.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने उत्तर प्रदेश में बंद चीनी मिलों के धोखाधड़ीपूर्ण विनिवेश के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 995.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में तीन बंद चीनी मिलें शामिल हैं, जिनमें खुली जमीन, इमारतें और मशीनरी हैं, जो मेसर्स मैलो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं, जो पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल द्वारा नियंत्रित संस्थाएं हैं। सभी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के बैतालपुर, भटनी और शाहगंज में स्थित हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि, मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में एक हेरफेर की गई विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से धोखाधड़ी से कई चीनी मिलों का अधिग्रहण किया। ईडी की जांच में विनिवेश प्रक्रिया में बड़ी अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और गैर-प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शामिल है।

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