गन्ना बकाया को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। चीनी आयुक्त ने माढा तालुका स्थित विट्ठलराव शिंदे सहकारी चीनी मिल द्वारा 2018-19 सीजन का गन्ना एफआरपी भुगतान में बकाया के कारण जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया है।
चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 13 करोड़ 42 लाख 60 हज़ार रूपये बकाया है। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने जब्ती की कार्रवाई का आदेश जिल्हा अधिकारी कार्यालय को दिया है। आदेश में कहा गया है की गन्ना बकाया 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूला जाए। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के अनुसार, किसानों द्वारा मिलों को गन्ने की आपूर्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर एफआरपी का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद मिलों ने बकाया नहीं चुकाया।
इस मिल में उत्पादित चीनी, मोलासेस की बिक्री की जाएगी। प्राप्त होने वाले पैसो से गन्ना किसानों का कर्ज अदा किया जाएगा।
यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये.