जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों के सवा करोड़ रुपए हड़पे आरोपी मां नर्मदा गुड़ फैक्टरी गाडरवारा के पार्टनर नवल किशोर अग्रवाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को निरस्त कर दिया है। आरोपी की गहन पूछताछ की जा रही है। अभियोजन के अनुसार आरोपी नवल किशोर अग्रवाल ने वर्ष 2016 में किसानों से गन्ना खरीदा और उनके भुगतान के लिए एक महीने का अनुबंध किया, लेकिन आज तक वह इसका भुगतान नहीं कर पाया है। नतीजन किसानों ने डोंगरगांव पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को भादंवि की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपी नवल किशोर गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। लेकिन सरकारी वकील सत्येंद्र ज्योतिषी ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी का मामला संगीन है। इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानती की याचिका को निरस्त कर दिया।
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