चटगांव: पर्यावरण विभाग (डीओई) ने बांग्लादेश के चटगांव की एस आलम रिफाइंड शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कर्णफुली नदी में अनट्रीटेड लिक्विड वेस्ट डालने के लिए 5 लाख टका का जुर्माना लगाया है।
डीओई के निदेशक (चटगांव क्षेत्र) मोज्जाम होसैन ने गत बुधवार को जुर्माना लगाया क्योंकि उसकी फैक्टरी बिना ऑपरेशनल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के चल रही थी। यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक डीओई की चटगांव डिवीजनल लेबोरेटरी की एक टीम ने 11 सितंबर को एक निरीक्षण के दौरान कारखाने के ईटीपी बंद पाया था।
उन्होंने कर्णफुली नदी से नमूने एकत्र किए थे कि क्या फैक्ट्ररी ईटीपी का उचित उपचार किए बिना नदी में डाल रही थी। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि ईटीपी पर्यावरण संरक्षण नियमों के निर्धारित मापदंडों से एकदम अलग थे।
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