पाकिस्तान में चीनी उद्योग के लिए लागू होंगे सख्त कानून

लाहौर: पाकिस्तान में चीनी मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद सरकार इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने चीनी मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए चीनी उद्योग के अंदर होने वाले सभी अवैध गतिविधियों को “गैर-जमानती अपराध” घोषित करने का फैसला किया है। इससे संबंधित कानूनी संशोधन का मसौदा कानून विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

प्रांत के इतिहास में पहली बार सरकार “चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम” में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत किसानों को गन्ना भुगतान में देरी करने, गैरकानूनी कटौती करने, घटतौली करने, सरकार को समय पर सही सूचना देने में अड़चन डालने, चीनी की जमाखोरी करने तथा सरकार द्वारा तय कीमतों से ज्यादा दाम पर चीनी बेचने का दोषी पाए जाने पर दी जानेवाली सजा को एक से बढ़ाकर तीन साल कर दिया जाएगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा दिया जाएगा। नए कानून में गन्ना आयुक्त और उपायुक्त को मिलों से बकाया राशि वसूलने के लिए ज्यादा अधिकार दिये जाएंगे। फिलहाल उपायुक्त को बकाया वसूली करने का अधिकार नहीं है तथा कई मिलों ने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं।

प्रस्तावित अधिनियम में तमाम उल्लंघनों को गैर-जमानती अपराध मानते हुए धारा 30 के तहत एक जज या मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देने की बात कही गई है। बता दें कि पंजाब के गन्ना आयुक्त ने बीते अक्टूबर में सरकार को बताया था कि इस बार गन्ने की कम उपज के कारण चीनी की किल्लत और मूल्य वृद्धि हो सकती है। इसके बावजूद खाद्य विभाग ने संभावित संकट से निपटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

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