उत्तर प्रदेश: जनरल स्टोर्स पर भी मिलेगा हैंड सैनिटाइजर

लखनऊ : चीनी मंडी

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने सैनिटाइजर के निर्माण और उपलब्धता के मानदंडों में ढील दी है, जिससे सभी दुकानों और जनरल स्टोर्स को भी सैनिटाइजर बेचने की अनुमति मिल गई है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से सैनिटाइजर की मांग में काफी उछाल देखा जा रहा है।राज्य के आबकारी विभाग, प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अनुरोध पर, अनीता सिंह ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के मानदंडों को शिथिल किया गया है।

प्रमुख सचिव, आबकारी, संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पहले केवल दवा लाइसेंस वाले चिकित्सा केंद्रों को सैनिटाइजर बेचने की अनुमति थी। इसलिए, तकनीकी रूप से केवल फार्मासिस्ट ही सैनिटाइजर की बिक्री करने में सक्षम थे। उन्होंने कहा की, सैनिटाइजर की मांग में तेज बढ़ोतरी और यह एक आवश्यकता बन गई है, इसलिए हमने इसकी उपलब्धता के मानदंडों को शिथिल करने के लिए औषधि प्रशासन विभाग से अपील की थी। तो अब सैनिटाइजर सभी दुकानों और जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

हालांकि दुकानों को सारें नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा की, आम जनता के लिए सैनिटाइजर की खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति 200 मिलीलीटर पैक से अधिक नहीं होगी। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करेगा तोह इसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा, मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वे सैनिटाइजर खरीदते समय बिल मांगें, ताकि कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसे ना वसूले।

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