नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा की, 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को माल और सेवा कर (जीएसटी) में छूट है और 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल एक प्रतिशत कर भुगतान कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय का यह कदम देश भर के व्यवसायों के लिए एक और राहत के रूप में सामने आया है, जो कोरोनो वायरस महामारी के दुष्प्रभावों से निपट रहे हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
मंत्रालय के अनुसार, पहले जीएसटी छूट की सीमा 20 लाख रुपये थी, अब, 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को भी जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
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