मंत्रालय ने चीनी उत्पादक राज्यों के सभी प्रमुख सचिवों को बताया कि, मिलों को चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 का पालन करना चाहिए, जो उन्हें ‘एमएसपी’ में ही चीनी बेचने का निर्देश देता है।
नई दिल्ली: चीनी मंडी
खाद्य मंत्रालय ने राज्यों को यह देखने के लिए कहा है कि चीनी मिलें न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) के नीचे की चीनी नहीं बेच रही हैं, जिसे हाल ही में 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। चीनी उत्पादक राज्यों के सभी प्रमुख सचिवों के साथ हुई बातचीत में मंत्रालय ने कहा कि, मिलों को चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 का पालन करना चाहिए, जो उन्हें ‘एमएसपी’ में ही चीनी बेचने का निर्देश देता है।
उन्होंने कहा, ‘सभी मिलों को चीनी 31 रुपये प्रति किलोग्राम और जीएसटी और परिवहन शुल्क पर बेचना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चीनी मिलों द्वारा एमएसपी कीमत के नीचे चीनी बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि, विभाग ने पाया है कि कुछ मिलें अपने स्टॉक को लिक्विड करने के लिए या तो एमएसपी से नीचे या जीएसटी को मिलाकर चीनी बेच रही है। यह सरकार के निर्देशों के खिलाफ है और चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।
सरकार ने इस साल फरवरी में चीनी के एमएसपी को 2019-20 के लिए प्रति किलोग्राम 29 रूपये से बढ़ाकर 31 कर दिया। उच्च एमएसपी चीनी मिलों को अधिक तरलता प्रदान करेगा, जो तब किसानों को गन्ने पर बकाया भुगतान करने में सक्षम हो सकता है। 13 फरवरी को, किसानों को मिलों का बकाया 20,167 करोड़ रुपये था।