पुणे: राज्य चीनी आयुक्त कार्यालय ने 15 अक्टूबर से पहले पेराई सत्र शुरू करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। चीनी आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है की, यदि प्रदेश की कोई भी चीनी मिल 15 अक्टूबर से पहले पेराई सत्र शुरू करती हैं तो संबंधित चीनी मिल के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में चीनी आयुक्त कार्यालय की ओर से प्रदेश की सभी चीनी मिलों को सर्कुलर भेजा गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि, केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार, चीनी मिलें बिना पेराई लाइसेंस प्राप्त किए गन्ने की पेराई नहीं कर सकती हैं। एक प्रावधान यह भी है कि, हर साल राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की समिति द्वारा तय की गई तारीख से पहले चीनी मिलों द्वारा पेराई शुरू नहीं की जा सकती है। साथ ही हर साल मिलों को पेराई के लिया चीनी आयुक्त कार्यालय को आवेदन करना होगा, और उनसे पेराई लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही पेराई शुरू कर सकती है।
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