पुणे: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की कुछ मिलें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) 3100 रूपयें प्रति क्विंटल से भी कम दाम पर चीनी बेच रही हैं। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और जो चीनी मिलें इससे कम दाम में चीनी बेचेंगी उनपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य के चीनी विभाग को दिए।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी विभाग को लिखे पत्र में कहा है की, यदि किसी भी मिल द्वारा चीनी को न्यूनतम बिक्री मूल्य और प्रति माह तय कोटे के सीमा का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में अधिशेष चीनी उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए, घरेलू बाजार में चीनी की कीमत को स्थिर करने और गन्ना किसानों को एफआरपी के अनुसार मिलों से दरें प्राप्त हों, इसलिए केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 3100 रूपयें प्रति क्विंटल तय किया है। बाजार में चीनी की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए, खुले बाजार में प्रत्येक मिल को चीनी बिक्री का मासिक कोटा तय किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा घरेलू बाजार में न्यूनतम बिक्री मूल्य से नीचे चीनी नहीं बेचने और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चीनी बिक्री कोटा का उल्लंघन नहीं करने के लिए सुझाव जारी किए गए हैं।