API एकीकरण: जनवरी 2025 से चीनी का मासिक रिलीज कोटा गैर-अनुपालन करने वाली मिलों को आवंटित नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार चीनी और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित आंकड़ों की सटीकता स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है। चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय ने NSWS पोर्टल के साथ चीनी मिलों के ERP/SAP सिस्टम के API एकीकरण (API Integration) के माध्यम से ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। यह एकीकरण वास्तविक समय में डेटा की उपलब्धता और सटीकता सुनिश्चित करेगा। कई चीनी मिलों ने API एकीकरण शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने अपने API मॉड्यूल विकसित करना शुरू नहीं किया है। इसलिए, सरकार ने इन मिलों को अपने API एकीकरण को विकसित करने और पूरी एकीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। अनुपालन करने में विफल रहने वाली चीनी मिलों को जनवरी 2025 से चीनी का मासिक रिलीज कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा।

11 समूहों की समूह चीनी मिलों सहित 60 चीनी मिलों ने अपने डेटा सिस्टम को NSWS पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और API के माध्यम से सितंबर-2024 के लिए अपना P-II रिटर्न जमा किया है। इसके अलावा, लगभग 200 से अधिक चीनी मिलें/समूह चीनी मिलें अपने API मॉड्यूल विकसित कर रही हैं और इनमें से अधिकांश यूएटी और प्री-प्रोडक्शन एनवायरनमेंट (पीपीई) में अपने मॉड्यूल का परीक्षण कर रही हैं और अक्टूबर, 2024 के अंत तक परीक्षण पूरा कर सकती हैं। शेष चीनी मिलों ने एपीआई मॉड्यूल के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जो कि चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के तहत इस निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। इसलिए, सरकार ने उन्हें इस लिंक पर उपलब्ध एनआईसी ई-फॉर्म के माध्यम से NSWS पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण की स्थिति को अपडेट करने का निर्देश दिया।

चीनी मिलों को भेजे गए एक संचार में, भारत सरकार के अवर सचिव, सुनील कुमार स्वर्णकार ने कहा, “ईआरपी/एसएपी या अन्य समान सॉफ्टवेयर वाली चीनी मिलों को 20.11.2024 तक अपना एपीआई एकीकरण पूरा करना होगा और केवल एपीआई के माध्यम से अक्टूबर-2024 के लिए अपना पी-II जमा करना होगा। बिना किसी सॉफ्टवेयर या टैली/एक्सेल के साथ काम करने वाली चीनी मिलों को ईआरपी/एसएपी या इसी तरह का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए और 31.12.2024 तक अपना एपीआई एकीकरण पूरा करना चाहिए और एपीआई के माध्यम से नवंबर-2024 के लिए अपना पी-II जमा करना चाहिए।

पत्र में कहा गया है कि, सभी चीनी मिलों को अपने एपीआई एकीकरण को पूरा करने और समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर जनवरी-2025 से चीनी का मासिक रिलीज कोटा गैर-अनुपालन चीनी मिलों को आवंटित नहीं किया जाएगा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में प्रदत्त शक्तियों के तहत है।

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