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कोल्हापुर : चीनीमंडी
चीनी आयुक्त कार्यालय ने एफआरपी बकाया को लेकर 6 मिलों के खिलाफ ‘आरआरसी’ के तहत कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद, कलेक्टर द्वारा जिले की छह मिलों को ‘आरआरसी’ नोटिस लागू किया गया था। लेकिन इस कार्रवाई को सहकारिता और विपणन मंत्री, सुभाष देशमुख द्वारा 3 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। चीनी मिलों ने ‘आरआरसी’ नोटिस के खिलाफ अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए स्थगन का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश से मिलों को कुछ राहत मिली है, लेकिन किसानों में नाराजगी बढ़ी है।
‘संगठन अंकुश’ द्वारा एफआरपी बकाया को लेकर 3 जून से शिरोल तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू था, अब आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया की, चीनी मिलें, प्रशासन और सहकारिता मंत्री ने मिलकर किसानों के हितों में शुरू आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। सहकारिता मंत्री देशमुख के स्थगन आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला किया है।
गुरुदत्त शुगर लि- टाकली, जवाहर मिल -हुपरी, शरद मिल – नरंदे , इको-केन शुगर एनर्जी लि- चंदगढ़, सरसेनपति संतजी घोरपड़े – कागल, दत्त साखर – शिरोल ने चीनी आयुक्त के ‘आरआरसी’ आदेश के खिलाफ सहकारिता मंत्री को अपील दायर की थी। 3 जून को, मिलों ने सुनवाई में अपने तर्क दिए। इसे स्वीकार करते हुए, सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की धारा 11 (2) के तहत दायर अपील के लिए तीन जुलाई तक तीन सप्ताह की मोहलत दी है।