चीनी मिल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

तंजावुर: जिला अपराध शाखा (DCB) ने एक किसान द्वारा ठगी की शिकायत के आधार पर एक चीनी मिल और राष्ट्रीयकृत बैंक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तंजावुर जिले के पापनासम तालुक में कबीथलाम के.के. रामकृष्णन ने तंजावुर के पुलिस अधीक्षक के पास एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि, उन्हें थिरु अरूरन शुगर्स लिमिटेड (थिरुमानदकुडी) द्वारा धोखा दिया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि, चीनी मिल और बैंक ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। के.के. रामकृष्णन के शिकायत पर DCB ने थिरु अरूरन शुगर्स लिमिटेड और कॉरपोरेशन बैंक (कुंभकोणम) के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि, वह और पापनासम के कुछ अन्य किसान गन्ने की खेती करते थे और अनुबंध के आधार पर थिरु अरूरन शुगर्स को गन्ने की आपूर्ति करते थे। 12 जुलाई, 2018 को उन्हें कॉर्पोरेशन बैंक से एक नोटिस मिला, जिसमें उन्होंने 28,44,607 रूपये लोन और उसका ब्याज राशि चुकाने का निर्देश दिया था। इसके बाद, उन्होंने इस साल 27 अप्रैल को बैंक से एक और कानूनी नोटिस प्राप्त किया, जिसमें उन्हें ब्याज के साथ ऋण का निपटान करने के लिए 34,70,000 रूपये चुकाने का निर्देश दिया गया। रामकृष्णन ने आगे कहा कि उन्हें बैंक से कोई कॉल नहीं आया और उन्होंने नोटिस को नज़रअंदाज़ किया क्योंकि उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया था।

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