केंद्र सरकार ने नए आयातकों, निर्यातकों के लिए पहचान सत्यापन आवश्यक बनाया

नई दिल्ली: Millenniumpost.in में प्रकाशित खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नए आयातक, निर्यातक और कस्टम ब्रोकर्स को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है, जिसमें निगमन दस्तावेज, पैन, आधार के साथ-साथ व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन भी शामिल है। सीमा शुल्क (पहचान और अनुपालन का सत्यापन) विनियम, 2021, सीमा शुल्क अधिकारियों को मौजूदा आयातकों, निर्यातकों और कस्टम ब्रोकर्स के पहचान सत्यापन करने की अनुमति भी देता है। सत्यापन के लिए चुने गए व्यक्ति को चयन के 15 दिनों के भीतर सीमा शुल्क अधिकारियों के दस्तावेजों या आम पोर्टल पर जानकारी को प्रस्तुत करना होगा। इनमें निगमन का दस्तावेज, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की नियुक्ति का दस्तावेज, स्थायी खाता संख्या; जीएसटी पहचान संख्या; दस्तावेज़ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न आदि व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का सबूत देते हैं।

आयातकों, निर्यातकों और कस्टम ब्रोकर्स के दलालों को आधार का प्रमाणीकरण और सीमा शुल्क आम पोर्टल पर पैन सत्यापन करना होगा। इसके बाद, सीमा शुल्क अधिकारी दस्तावेजों को जमा करने की तिथि से 45 दिनों के भीतर व्यापार के प्रमुख स्थान पर दिए गए पते का भौतिक सत्यापन करेंगे और व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे।

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