नई दिल्ली: सरकार ने कथित तौर पर अधिक मात्रा में चीनी बेचने वाली मिलों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने मई 2024 के लिए लगभग 65 चीनी मिलों के कोटे में कटौती की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक आदेश में मई के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 572 मिलों के बीच 27 लाख टन (एलटी) चीनी आवंटित किया। सरकार ने कहा, यह देखा गया है कि कुछ चीनी मिलों ने स्टॉक होल्डिंग सीमा का उल्लंघन किया है और फरवरी, 2024 के महीने के लिए अपने रिलीज कोटा से अधिक चीनी बेची है। इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के 5 और भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश एस.ओ. क्रमांक 2347(ई) दिनांक 07.06.2018 के अनुसार, ऐसे उल्लंघनकर्ता मिलों का मई-2024 माह के लिए पात्र कोटा के 25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
आपको बता दे की, मई 2024 के लिए 27 लाख मीट्रिक टन (LMT) का मासिक चीनी कोटा, मई 2023 में आवंटित मात्रा (24 LMT) से 3 LMT अधिक है। अप्रैल 2024 में, घरेलू बिक्री के लिए आवंटित चीनी कोटा 25 LMT था।
डीएफपीडी ने चीनी मिलों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) पर ऑनलाइन पी-II पंजीकृत करने और भरने के लिए कहा है। यदि चीनी मिल अप्रैल, 2024 माह के लिए NSWS पोर्टल पर 10 मई, 2024 तक ऑनलाइन जानकारी नहीं भरती है, तो जून, 2024 का घरेलू कोटा मिलों को जारी नहीं किया जाएगा। बी-हैवी, शुगर सिरप, गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन भी NSWS पोर्टल पर पी-II फॉर्म में ही भरा जाएगा।
चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत जूट बैग में 20% चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने और NSWS पोर्टल पर पी-II प्रोफार्मा में इसकी जानकारी जमा करने के लिए कहा गया।