नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया है।केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी पहले के 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था।अधिसूचना में, केंद्र ने डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया। नई दरें आज से लागू होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर जीरो एक्साइज ड्यूटी जारी रहेगी।
घरेलू बाजार में ऊर्जा उत्पादों की कमी को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ा था, जिसे अप्रत्याशित कर के रूप में जाना जाता है।अप्रत्याशित कर कुछ उद्योगों के खिलाफ सरकारों द्वारा लगाई गई एक उच्च कर दर है, जब आर्थिक स्थिति उन उद्योगों को औसत से अधिक लाभ देती है।
नवंबर 2022 में, वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने कच्चे तेल के निर्यात पर अप्रत्याशित कर को 11,000 रुपये से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया। हालांकि, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 3.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया गया।
एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने मंगलवार को कहा, हम औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपये से 1.5 लाख करोड़ रुपये मान सकते हैं।उन्होंने कहा, 1.5 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन सामान्य हो गया है और हमें विश्वास है कि हम आने वाले वर्ष में इस आंकड़े को पार कर लेंगे।